पंचायत चुनाव के कारण Transfer पर रहेगी रोक- धनपत सिंह (Panchayat Chunav Haryana)

Panchayat Chunav Haryana के कारण सरकारी कर्मचारी का नहीं होगा तबादला

हरियाणा में (Panchayat Chunav Haryana) पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर गांव में सरपंची के लिए गुणा-गणित लंबे अर्से से चले आ रहे थे, परंतु अब भावी सरपंच पूरी तरह एक्टिव मॉड में आ गए हैं। आपके गाम-राम में सरपंची व पंची के चुनाव को लेकर क्या सब चल रहा है?

पंचायत चुनाव 2022, हरियाणा

Panchayat Chunav Haryana को लेकर हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त का ब्यान

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों (Panchayat Chunav Haryana) के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है, इस दौरान चुनाव से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता के संबंध में मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक विभागाध्यक्षों को पत्र जारी करके अवगत भी करा दिया है।

नौ जिलों में होंगे

धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव(Panchayat Chunav Haryana) अलग-अलग चरणों में करवाए जाएंगे। पहले चरण में 9 जिलों नामत:, भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 30 अक्तूबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को मतदान होगा।

नामाकंन प्रक्रिया Panchayat Chunav Haryana

नामांकन प्रक्रिया 14 अक्तूबर से शुरू होगी। धनपत सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान इन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नई स्कीम, नए प्रोजेक्ट आदि की घोषणा, किसी भी भवन, प्रोजेक्ट आदि का उद्घाटन अथवा आधारशिला नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष पंचायती चुनाव करवाना आयोग का मुख्य लक्ष्य है।

छठे आम चुनावों में सर्वसम्मति से चुने जाने वाली ग्राम पंचायतों को मिलेगी प्रोत्साहन

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि पंचायती राज संस्थाओं के छठें आम चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहे है। इस विषय में सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के छठें आम चुनावों में ग्रामीण क्षेत्रों में आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से जो पंचायतें सर्व सम्पति से चुनी जायेगी, उन पंचायतों को (निम्न अनुसार) प्रोत्साहन राशि दी जाये। इसी प्रकार सरपंच, पंच व सदस्य पंचायत समितियों व जिला परिषदों के सदस्यों को सर्वसम्पति से चुने जाने पर सम्बन्धित पंचायत, पंचायत समितियों व जिला परिषदों को भी अनुदान राशि दी जायेगी।

पुरस्कार राशि

जो ग्राम पंचायतें सर्वसम्पति से चुनी जाएगी-11,00,000/

जिन ग्राम पंचायतों में केवल सरपंच का चुनाव सर्वसम्पति से होगा। वह राशि पंचायत को दी जाएगी-5,00,000/

जिन ग्राम पंचायतों में केवल पंच का चुनाव सर्वसम्पति से होगा। वह राशि पंचायत को दी जाएगी-50,000/- (प्रति पंच)

सदस्य जिला परिषद सर्वसम्पति से होने पर वह राशि जिला परिषद को दी जाएगी-5,00,000/- ( प्रति सदस्य )

सदस्य पंचायत समिति सर्वसम्पति से होने पर वह राशि जिला परिषद को दी जाएगी- 2,00,000/- (प्रति सदस्य)

सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि यह अनुदान राशि गांव के विकास पर खर्च की जाएगी। अतः सम्बन्धित पंचायती राज संस्था प्रोत्साहन राशि से करवाये जाने वाले विकास कार्यों के प्राकलन नियमानुसार तैयार करवाकर विकास कार्य करवाए जाएंगे।

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