पंचायत चुनाव के लिए जरूरी काग़जात (Haryana Panchayat Chunav 2022)

Haryana Panchayat Chunav 2022 फार्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेज!

Haryana Panchayat Chunav 2022 पंचायत चुनाव लड़ने वालों को लेने होंगे नो ड्यूज

हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले सभी प्रत्याशियों को जरूरी दस्तावेजों के साथ नो-डयूज यानी कोई बकाया राशि नहीं है अर्थात् उन्हें निम्न बैंकों या विभागों का कोई बकाया नहीं देना है। जो भी चुनाव के इच्छुक हैं, उनको यह पोस्ट बड़े ही ध्यान से पढ़नी चाहिए।

परिजन हैं डिफाल्टर तो भी महिला उम्मीदवार कर सकेंगी नामांकन (Haryana Panchayat Chunav 2022)

सेल्फी विद डॉटर फाऊंडेशन द्वारा हरियाणा से पांच महिला उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव के लिए तैयार किया गया है, जिसमें भिवानी की पिंकी को उनके ससुर के नाम से पड़े बिजली बिल के कारण एसडीओ ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था। पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने कहा कि यह सब कार्य पंचायती राज एक्ट के सैक्शन-175 की अवमानना है। एक्ट के सैक्शन में साफ तौर पर बिजली विभाग या बकाया लोन से जुड़ी एनओसी संबंधित हिदायत सिर्फ उम्मीदवार के लिए है न कि पूरे परिवार के लिए। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार के मौखिक आदेश पर बिल व लोन वसूलने के लिए महिला अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सुनील जागलान ने कहा कि उम्मीदवार के नाम अगर बिजली मीटर या लोन नहीं है तो उस समय विभाग व बैंकों को उम्मीदवार को नियमानुसार एनओसी देनी चाहिए।

जागलान की शिकायत का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया। इस मामले में कानूनी राय के बाद उन महिलाओं को नामांकन का अधिकार दे दिया जिनके पति अथवा ससुर किसी भी विभाग के डिफाल्टर हैं। चुनाव आयुक्त द्वारा इस संबंध में शिकायकर्ता सुनील जागलान को भी सूचित किया गया। इस बीच आयोग ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर परिजनों के डिफाल्टर होने के बावजूद महिलाओं के नामांकन स्वीकार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए जरूरी दस्तावेज Haryana Panchayat Chunav 2022

  1. आधार कार्ड
  2. वोटर कार्ड
  3. डोमिसाइल
  4. जाति प्रमाण पत्र (यदि आरक्षित सीट पर चुनाव है तो)
  5. पुलिस की चरित्र रिपोर्ट
  6. चूल्हा टैक्स की पर्ची
  7. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  8. फैमिली आईडी
  9. कैंडिडेट का करेंट बैंक Account
  10. लगभग 10 पासपोर्ट साइज फोटो
  11. टॉयलेट के साथ फोटो
  12. कृषि सहकारी बैंक समीतिओ से नो ड्यूज
  13. लैंड मॉर्गेज बैंक का नो ड्यूज
  14. बिजली बिल का नो ड्यूज
  15. पंचायत भूमि पर कब्जा न होने की ब्यान

15. रिपोर्ट नंबरदार पटवारी व तहसीलदार से वेरिफ

16.जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से पानी का बिल का नो ड्यूज आदि

डोमिसाइल की नहीं है जरूरत Haryana Panchayat Chunav 2022

रियाणा के पंचायत चुनाव में पंच या सरपंच पद पर चुनाव लड़ने के लिए मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है। चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति का नाम वोटर सूची में होना ही काफी है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को एडवाइजरी जारी कर दी है।
इसके साथ ही पंचायत में अलग-अलग पदों के लिए पुलिस वैरिफिकेशन की भी जरूरत नहीं। आयोग ने इस बारे में भी गाइडलाइंस जारी कर दी है।
पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को नामांकन के वक्त सिर्फ वोटर सूची में अपना नाम के बारे में ब्यौरा देना होगा। अगर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो वह चुनाव लड़ सकता है। अभी इसके लिए कुछ जगहों पर मूल निवास प्रमाण पत्र भी मांगे जा रहे थे। जिस वजह से राज्य चुनाव आयोग को नए निर्देश जारी करने पड़े।
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए नामांकन कर रहे उम्मीदवारों को पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र यानी वैरिफिकेशन सर्टिफिकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आयोग की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। कैंडिडेट को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र ( एफिडेविट) देना होगा, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी होगी।
पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, उसे सिर्फ अपने से जुड़ा नो-ड्यूज सर्टिफिकेट देना होगा। इसके अलावा परिवार के किसी सदस्य पर यदि बकाया है तो भी वह चुनाव लड़ सकता है। किसी रिश्तेदार पर सरकारी बकाये के बदले उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा।

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